लखनऊ. उत्तर प्रदेश में नए मतदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में UP Voter Registration Campaign के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अब बेहद आसान कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देश पर शनिवार को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया। इन कैंपों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात रहे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
आधार कार्ड बना मुख्य दस्तावेज अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जन्मतिथि और निवास प्रमाण पत्र के रूप में सीधे अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। पहले इसके लिए हाईस्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों का विकल्प देना पड़ता था। पात्रता और दस्तावेजों की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाएगी।
जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶पुरानी लिस्ट से मिलान की बाध्यता खत्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक और बड़ी राहत दी है। नए मतदाताओं को अब अपने पिता, दादा या परिवार के अन्य सदस्यों का नाम 2003 की मतदाता सूची में साबित करने की कोई जरूरत नहीं होगी। कोई भी पात्र व्यक्ति सीधे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके अलावा, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम हटाने या संशोधन के आवेदन लिए जा रहे हैं।
युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में 18 वर्ष से अधिक उम्र की अनुमानित आबादी लगभग 16.17 करोड़ है। हालांकि, वर्तमान मतदाता सूची में केवल 13 करोड़ से अधिक नाम ही दर्ज हैं। इस बड़े अंतर को पाटने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उन युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं या जिनका नाम पिछली सूची से छूट गया था।
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बूथों पर सुनिश्चित की गई व्यवस्था सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर बूथ पर बीएलओ की उपस्थिति, पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 और मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से हो। इसके साथ ही डुप्लीकेट प्रविष्टियों को रोकने का काम भी तेजी से जारी है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें।
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