ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों की तरह अब रेलवे काउंटरों से टिकट लेने वालों को भी सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर 2026 से पीआरएस (PRS) काउंटरों से बुक किए गए आरक्षित टिकटों पर भी Railway Travel Insurance (वैकल्पिक यात्रा बीमा) की सुविधा शुरू करने जा रहा है।

रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को इस संबंध में सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों (PCCM) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह अहम कदम 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में उठाया गया है।

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डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर होगा अनिवार्य यात्री अपनी स्वेच्छा से इस बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। आरक्षण काउंटर पर फॉर्म भरते समय यात्रियों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे बीमा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। बीमा का विकल्प चुनने के लिए दो शर्तें अनिवार्य की गई हैं:

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  1. यात्री को अपना वैध मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर पॉलिसी का पूरा विवरण भेजा जाएगा।

  2. बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से करना होगा। यह प्रीमियम टिकट के किराये के साथ ही डिजिटल रूप में काट लिया जाएगा।

तकनीकी एकीकरण का काम जारी इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। आरक्षण प्रणाली में जरूरी तकनीकी बदलाव और एकीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

10 लाख रुपये तक का मिलेगा बीमा कवर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, रेल दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को यह वित्तीय सुरक्षा मिलेगी:

  • मृत्यु होने पर: 10 लाख रुपये

  • स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: 10 लाख रुपये

  • स्थायी आंशिक दिव्यांगता: 7.50 लाख रुपये तक

  • अस्पताल में भर्ती होने का खर्च: 2 लाख रुपये तक

  • पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10 हजार रुपये तक

यह कवर सभी श्रेणियों के आरक्षित टिकटों के लिए एक समान रहेगा। वर्तमान में आईआरसीटीसी (IRCTC) के माध्यम से ई-टिकट पर बीमा प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री (सभी करों सहित) है। आरक्षण काउंटरों पर भी अंतिम प्रीमियम राशि सिस्टम के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप ही तय की जाएगी।

किन टिकटों पर लागू होगी सुविधा? यह वैकल्पिक यात्रा बीमा केवल कन्फर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों पर ही उपलब्ध होगा। नियमों के मुताबिक, 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को बीमा कवर नहीं मिलेगा, जिनका टिकट बिना सीट या बर्थ के बुक किया गया है। वहीं, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा का लाभ मिलेगा।

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