दीपावली, धनतेरस और भाई दूज जैसे बड़े त्यौहारों के मद्देनज़र, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में वाहनों के सुचारु आवागमन के लिए एक बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने घोषणा की है कि यह व्यवस्था आज, 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक, पूरे सात दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। शहर के मुख्य बाज़ारों और मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करना और जाम से निजात दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नियम तोड़ने वालों पर ₹20,000 तक का चालान लगाया जा सकता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले यह प्लान जानना बेहद ज़रूरी है।READ ALSO:-बुर्का पहना तो 'नो-एंट्री'! मेरठ के गर्ल्स कॉलेज में प्रदर्शनी लगाने आईं युवतियों को गेट पर रोका, मचा हंगामा
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Heavy Vehicle Traffic Plan: इन 7 दिनों के लिए भारी वाहनों की नो एंट्री
\r\n\r\nत्यौहारों के दौरान मालवाहक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ट्रक, ट्रॉले, बस, और पिकअप जैसे भारी वाहनों के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं:
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- \r\n मुख्य प्रतिबंध: हापुड़ तिराहा से घंटाघर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।\r\n \r\n
- \r\n वैकल्पिक रूट (पूर्व से पश्चिम): ये सभी वाहन अब मेरठ तिराहे एएलटी (ALT) होकर जा सकेंगे।\r\n \r\n
- \r\n चौधरी मोड पर रोक: भारी वाहन चौधरी मोड की तरफ किसी भी हाल में नहीं जा सकेंगे।\r\n \r\n
- \r\n हापुड़ चुंगी से निकासी: उन्हें साजन मोड से लोहा मंडी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क होते हुए विवेकानंदनगर फ्लाइओवर से हापुड़ चुंगी के रास्ते ही निकलना होगा।\r\n \r\n
- \r\n रोडवेज/सिटी बस रूट: रोडवेज और सिटी बसों को लालकुआं से हापुड़ तिराहा, चौधरी मोड़ और पुराना बस अड्डा के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।\r\n \r\n
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Light Vehicle & Market Zone Rules: हल्के वाहनों के लिए आंशिक डायवर्जन
\r\n\r\nबाज़ारों में खरीदारी करने वालों के लिए विशेष रूप से 18 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 22 अक्टूबर तक हल्के वाहनों के लिए आंशिक यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।
\r\n\r\n| \r\n प्रतिबंधित क्षेत्र \r\n | \r\n \r\n प्रतिबंधित वाहन/आवाजाही \r\n | \r\n \r\n खरीदारों के लिए निर्देश \r\n | \r\n
| \r\n पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ \r\n | \r\n \r\n सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। \r\n | \r\n \r\n इन क्षेत्रों में पैदल चलें या निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें। \r\n | \r\n
| \r\n ऑटो/रिक्शा बैन \r\n | \r\n \r\n पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ तक ऑटो का संचालन बंद। \r\n | \r\n \r\n | \r\n
| \r\n ई-रिक्शा बैन \r\n | \r\n \r\n दिल्ली गेट कॉर्नर से दिल्ली गेट और मालवीय चौक, तुराबनगर मार्केट तक ई-रिक्शा प्रतिबंधित। \r\n | \r\n \r\n भीड़-भाड़ वाली गलियों में ई-रिक्शा से बचें। \r\n | \r\n
| \r\n स्थानीय आवागमन \r\n | \r\n \r\n मोहननगर से लालकुआं और ठाकुरद्वारा क्षेत्र में केवल स्थानीय ऑटो ही चलेंगे। \r\n | \r\n \r\n बाहर के ऑटो को मुख्य बाज़ार क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं। \r\n | \r\n
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Parking Management: पार्किंग नहीं तो चालान!
\r\n\r\nट्रैफिक पुलिस ने बाज़ारों के पास तीन स्थानों को पार्किंग के लिए चिह्नित किया है। इन स्थानों का उपयोग न करने पर आपकी दिवाली की खरीदारी महंगी पड़ सकती है:
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- \r\n घंटाघर रामलीला मैदान\r\n \r\n
- \r\n कंपनी बाग कॉम्प्लेक्स\r\n \r\n
- \r\n नेहरू युवा केंद्र\r\n \r\n
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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले या अनाधिकृत स्थानों पर वाहन पार्क करने वाले लोगों पर कड़े चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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Conclusion: पर्व मनाएं, नियम निभाएं
\r\n\r\nडीसीपी ट्रैफिक ने शहरवासियों से अपील की है कि वे त्यौहारों का आनंद लें, लेकिन यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। अनावश्यक रूप से 4 पहिया वाहन लेकर बाज़ार में न निकलें और सार्वजनिक परिवहन या स्थानीय ऑटो का इस्तेमाल करें। यह डायवर्जन प्लान सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए आपकी सुविधा हेतु लागू किया गया है।
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