उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (लखनऊ) के एक्शन प्लान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (बिजनौर) के निर्देशों के तहत, बिजनौर में एक महत्वपूर्ण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह विशेष जागरूकता कार्यक्रम स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित दीप सृजन कॉन्वेंट स्कूल में संपन्न हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य स्कूल की छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

छात्राओं को मिली महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी कार्यक्रम के दौरान पैरा लीगल वालंटियर (PLV) जयवीर सिंह ने बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े अहम कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छात्राओं को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया ताकि जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकें।

पीएलवी जयवीर सिंह ने विशेष रूप से 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके परिवार में कमाने वाले मुख्य सदस्य का निधन हो गया हो और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो। इसके अलावा, उन्होंने 'सुकन्या योजना' के प्रावधानों के बारे में भी बताया, जिसके तहत जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बालिकाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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टोल फ्री नंबरों से कराया गया अवगत शिविर में पुलिस विभाग की ओर से भी छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सब-इंस्पेक्टर (एसआई) शिवानी चौहान ने बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आपातकालीन और महिला हेल्प डेस्क के टोल फ्री नंबरों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को संकट के समय निडर होकर इन नंबरों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

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इस विधिक साक्षरता शिविर में दीप सृजन कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंधक अनीता चौहान, स्कूल का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।

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