आगरा: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे एक कानूनी मामले में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में 30 सितंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। यह मामला पिछले साल से चल रहा है, जिसमें कंगना पर किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए हैं।Read also:-यूपी में 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकारी विभागों में भर्ती का नया मॉडल, मिलेगा पेंशन और बीमा का लाभ
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क्या है पूरा मामला?
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आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में एक वाद दायर किया था। आरोप था कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को "हत्यारा" बताया था। इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।
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करीब नौ महीने तक चली सुनवाई के बाद, मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने इस वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह वाद आधारहीन है। न्यायाधीश ने तीन मुख्य बिंदुओं का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि वादी का परिवार किसान आंदोलन में शामिल नहीं था, महात्मा गांधी के परिवार का कोई व्यक्ति ही यह वाद कर सकता है, और वाद दायर करने से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी नहीं ली गई थी।
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सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई
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वाद खारिज होने के बाद, वादी रमाशंकर शर्मा ने जिला सत्र न्यायालय में एक रिवीजन याचिका दायर की थी। शनिवार को इसी याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह, अनूप शर्मा, बीएस फौजदार और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे। वहीं, कंगना रनौत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव झा और स्थानीय सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहित पाल ने पक्ष रखा।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें 30 सितंबर पर टिकी हैं, जब कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा।
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