FSSAI Action: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़े अलग-अलग मामलों में कई खाद्य कारोबारियों और संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री, खाद्य सैंपल में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष और उत्पादों के विज्ञापनों में किए गए दावों से जुड़े मामले शामिल हैं। FSSAI खाद्य कारोबारियों की शिकायतों और अनुपालन की निगरानी के लिए आधिकारिक व्यवस्था संचालित करता है।
Shreyash Retail का लाइसेंस निलंबित
FSSAI के मुताबिक Shreyash Retail Pvt. Ltd. के खिलाफ कार्रवाई एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पादों की बिक्री से जुड़ी शिकायतों के बाद की गई। कंपनी के खिलाफ 130 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें सामने आई थीं। इनमें 70 से ज्यादा शिकायतें विशेष रूप से एक्सपायर्ड या खराब खाद्य उत्पादों की बिक्री से संबंधित बताई गईं।
FSSAI takes action against M/s Dr. Reddy’s and Nestle Health Science Limited, M/s Nex International and M/s Shreyash Retail Pvt. Ltd. for non-compliant advertising and misleading claims, sale of unsafe food, and sale of expired/rotten food products, respectively. #FSSAINotice pic.twitter.com/mXgu6vbcVJ
— FSSAI (@fssaiindia) October 8, 2026
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शिकायतों में कुछ उपभोक्ताओं ने ऐसे खाद्य उत्पादों के सेवन के बाद उल्टी जैसी समस्या होने की बात भी कही थी। इसके अलावा कंपनी को पहले सुधारात्मक कदम उठाने के लिए नोटिस और निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है।
जांच के दौरान दिल्ली और नोएडा में फ्लिपकार्ट के ऑर्डर की वेयरहाउसिंग, पैकिंग और डिलीवरी से जुड़े परिसरों का निरीक्षण किया गया। यहां एक्सपायर्ड और जल्द एक्सपायर होने वाले खाद्य उत्पाद मिलने के साथ साफ-सफाई और स्वच्छता से जुड़ी कमियां भी सामने आईं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए FSSAI ने Shreyash Retail का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई का आधार खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन से जुड़ी कमियां और शिकायतों का रिकॉर्ड बताया गया है।
किशमिश में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक अवशेष
दूसरे मामले में Nex International के खिलाफ कार्रवाई की गई। कंपनी से लिए गए खुली किशमिश के सैंपल की जांच में तय अधिकतम सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए।
कंपनी की ओर से अपील किए जाने के बाद सैंपल की दोबारा जांच रेफरल लैब में कराई गई। दूसरी जांच में भी किशमिश के सैंपल को असुरक्षित पाया गया। इसमें बेनोमाइल और कार्बेंडाजिम समेत कई कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से ऊपर पाए जाने की बात कही गई।
इसके बाद FSSAI ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि मामले में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे कानूनी प्रक्रिया की अनुमति दी गई है।
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Celev ida GLP+ के विज्ञापनों पर भी नोटिस
FSSAI की कार्रवाई का एक अन्य मामला Celev ida GLP+ उत्पाद के विज्ञापन और उसके प्रचार में किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी दावों से जुड़ा है।
नियामक ने Dr. Reddy’s, Nestle Health Science, Tirupati Wellness, Flipkart India, Amazon Seller Services और Netmeds Healthcare समेत संबंधित कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
FSSAI के अनुसार, उत्पाद को GLP-1/GIP थेरेपी के दौरान मांसपेशियों को बनाए रखने और वजन घटाने में सहायता जैसे दावों के साथ प्रचारित किया जा रहा था। विज्ञापन सामग्री में “High Protein Support for Lean Muscle Preservation” और “Complete Daily Nourishment” जैसे दावे किए गए थे।
इसके अलावा पैकेजिंग पर मांसपेशियों की ताकत, इम्युनिटी और ऊर्जा चयापचय से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी दावे भी किए गए थे। नियामक ने इन दावों को लेकर आपत्ति जताई है।
“Imported from Europe” और BCAA दावे पर भी सवाल
FSSAI ने उत्पाद की पैकेजिंग और प्रचार में इस्तेमाल किए गए “Imported from Europe for purity” जैसे दावे पर भी आपत्ति दर्ज की। इसी तरह “Contains 100% RDA BCAA” दावे को लेकर भी नियामक ने स्पष्टीकरण मांगा है।
FSSAI की मौजूदा व्यवस्था में उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत दर्ज कराने और खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस की जानकारी सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है।
कार्रवाई का मतलब क्या है?
इन मामलों में लाइसेंस निलंबन, अभियोजन की मंजूरी और कारण बताओ नोटिस अलग-अलग नियामकीय कार्रवाई हैं। किसी कंपनी के खिलाफ नोटिस या कार्रवाई को अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बराबर नहीं माना जा सकता। संबंधित कंपनियों को अपना पक्ष रखने और नियामकीय प्रक्रिया का पालन करने का अवसर मिलता है।
FSSAI खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत गैर-अनुपालन वाले खाद्य उत्पादों को बाजार से हटाने के लिए food recall की व्यवस्था भी संचालित करता है।
DISCLAIMER:
Disclaimer: इस खबर में कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और नियामक के निष्कर्ष FSSAI की कार्रवाई/उपलब्ध जानकारी के आधार पर बताए गए हैं। लाइसेंस निलंबन, नोटिस या अभियोजन की मंजूरी को न्यायालय द्वारा अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित पक्षों को नियामकीय प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार है
Sabse pehle comment karne wale banein.