बिजनौर। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर बिजनौर जिले में लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी 'मतदाता सूची पुनरीक्षण' (Voter List Revision) का शंखनाद हो चुका है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।READ ALSO:-मेरठ: रोहित उर्फ सोनू हत्याकांड की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले, ज्वालागढ़ में तनाव के बीच RAF तैनात, सियासत गरमाई
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जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर ने जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह से त्रुटिहीन हो।
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महत्वपूर्ण तारीखें: डायरी में कर लें नोट

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) मानते हुए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 6 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 6 फरवरी, 2026 तक अनवरत जारी रहेगी। यानी नागरिकों के पास अपना नाम जुड़वाने या सही करवाने के लिए पूरा एक महीने का समय है।
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तीन विशेष अभियान तिथियां (Special Campaign Dates)

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अक्सर देखा जाता है कि कामकाजी लोग या छात्र सामान्य दिनों में सरकारी कार्यालयों या पोलिंग बूथों पर जाने में असमर्थ होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने तीन 'विशेष अभियान तिथियां' निर्धारित की हैं। इन तारीखों पर छुट्टी होने के कारण लोग आसानी से बूथ पर जा सकते हैं:
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    18 जनवरी, 2026 (रविवार): पहला विशेष अभियान (कल)।
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    31 जनवरी, 2026 (शनिवार): दूसरा विशेष अभियान।
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    1 फरवरी, 2026 (रविवार): तीसरा विशेष अभियान।
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इसके अलावा, जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे जनपद स्तर पर एक चौथी विशेष अभियान तिथि अपनी सुविधानुसार तय कर सकते हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी।
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पोलिंग बूथों पर क्या होंगी सुविधाएं?

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इन विशेष अभियान तिथियों पर जिले के सभी मतदान केंद्रों (Polling Stations) पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे।
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    बीएलओ की उपस्थिति: बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने सहायक स्टाफ के साथ सुबह से शाम तक निर्धारित समय पर मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।
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    मतदाता सूची का प्रदर्शन: बीएलओ के पास 6 जनवरी, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। नागरिक वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं।
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    हेल्प डेस्क (Help Desk): प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। यहां मौजूद कर्मचारी अनपढ़ या बुजुर्ग मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करेंगे।
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    विभिन्न सूचियां: बीएलओ के पास केवल सामान्य सूची ही नहीं, बल्कि अप्राप्त श्रेणी के मतदाताओं, अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृतक (Dead) और डुप्लीकेट (Duplicate) मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी उपलब्ध रहेंगी। इससे यह verify करना आसान होगा कि कहीं किसी का नाम गलत तो नहीं कट गया है।
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फॉर्म्स की जानकारी: कौन सा फॉर्म कब भरें?

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मतदाता सूची पुनरीक्षण केवल नाम जोड़ने तक सीमित नहीं है। इसमें नाम हटाने और संशोधन की प्रक्रिया भी शामिल है। इसके लिए अलग-अलग रंग और नंबर के फॉर्म निर्धारित हैं, जो सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे:
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    फॉर्म-6 (Form-6): यह सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है। अगर आप 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं या आपका नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना है, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा, एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट होने पर भी यही फॉर्म भरा जाता है।
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    फॉर्म-6A (Form-6A): यह फॉर्म प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए है जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारत में अपना वोट बनवाना चाहते हैं।
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    फॉर्म-7 (Form-7): अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है, या कोई व्यक्ति उस पते से हमेशा के लिए चला गया है, तो उसका नाम लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है। यह आपत्ति दर्ज कराने का फॉर्म है।
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    फॉर्म-8 (Form-8): अगर आपके वोटर आईडी में नाम, उम्र, पता, फोटो या किसी अन्य जानकारी में गलती है, तो उसमें सुधार (Correction) के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, एक ही विधानसभा के भीतर एक बूथ से दूसरे बूथ पर नाम शिफ्ट करवाने के लिए भी इसी फॉर्म का उपयोग होता है।
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राजनीतिक दलों और स्वयंसेवकों की भूमिका

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लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस अभियान में राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करेंगे।
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    प्रशासन द्वारा इन बीएलए को अभियान की तिथियों की जानकारी दी जाएगी।
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    बीएलए का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र के सभी समर्थकों और पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों और गलत नाम हटाए जाएं।
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    इसके अतिरिक्त, स्थानीय सभासदों, ग्राम प्रधानों और सिविल सोसाइटी के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि यह अभियान जन-जन तक पहुंच सके।
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अधिकारियों की निगरानी और सख्ती

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जिलाधिकारी जसजीत कौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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    क्षेत्रीय भ्रमण: विशेष अभियान दिवसों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) खुद फील्ड में उतरेंगे। वे अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक करेंगे।
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    प्रतिदिन समीक्षा: जिला निर्वाचन अधिकारियों और ERO को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की गहन समीक्षा करें। कितने फॉर्म आए, कितने निस्तारित हुए, इसकी रिपोर्ट रोज तैयार की जाएगी।
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क्यों जरूरी है अभी नाम जुड़वाना?

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अक्सर लोग चुनाव की घोषणा होने का इंतजार करते हैं और तब नाम जुड़वाने के लिए भागदौड़ करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग (ECI) के नियमानुसार, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नाम जुड़वाना बहुत कठिन होता है। इसलिए, 6 फरवरी 2026 तक चल रहा यह विशेष अभियान सबसे सही समय है।
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अगर आपके घर में कोई युवा है जो हाल ही में 18 साल का हुआ है, या कोई नवविवाहिता आई है जिसका नाम ससुराल की लिस्ट में जुड़वाना है, तो कल यानी 18 जनवरी (रविवार) के विशेष कैंप का लाभ जरूर उठाएं।
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प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने बिजनौर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जागरूक बनें। केवल सोशल मीडिया पर सरकार बनाने या गिराने की बात न करें, बल्कि पहले अपनी सबसे बड़ी ताकत—'वोट'—को सुनिश्चित करें। अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाएं और मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार का नाम जरूर चेक करें।
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