प्रयागराज: समाजवादी पार्टी (सपा) के लिए यह राहत भरी खबर है कि वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है।READ ALSO:-PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन, बोले- 'हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत'
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इरफान सोलंकी के अलावा, उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य सहयोगी इजराइल आटे वाला को भी इसी गैंगस्टर मामले में जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद अब तीनों के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
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गैंगस्टर मामले में मिली जमानत
\r\n\r\nन्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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- \r\n मुकदमा: तीनों के खिलाफ यह मुकदमा दिसंबर 2022 में कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। तीनों तब से ही महराजगंज जिला कारागार में बंद थे।\r\n \r\n
- \r\n याची पक्ष की दलील: याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि तीनों अभियुक्तों पर दर्ज अन्य सभी मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही, उन पर राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया।\r\n \r\n
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कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद तीनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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आजम खान को भी मिली थी हाईकोर्ट से जमानत
\r\n\r\nइससे पहले, 18 सितंबर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। वह मामला क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे से जुड़ा था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर रंजिशन फंसाने का आरोप लगाया गया था। उनकी ओर से भी अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने ही पक्ष रखा था।
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