अब ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेना आपकी जेब और ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिनके तहत अब चालान का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अगर कोई वाहन चालक ऐसा नहीं करता है, तो परिवहन विभाग और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर वाहन को जब्त करना तक शामिल है।READ ALSO:-यूपी में कुदरत का डबल अटैक: पूर्वांचल में 'जल प्रलय' ने तोड़ा 136 साल का रिकॉर्ड, अब पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश-ओलों का अलर्ट!
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अब नहीं चलेगी लापरवाही, सरकार ने बनाए सख्त नियम
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केंद्रीय परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसना और डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। पहले चालान पर होने वाली कार्रवाई को लेकर नियम बहुत स्पष्ट नहीं थे, जिसका फायदा अक्सर लोग उठाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
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क्या हैं नए प्रस्तावित नियम?
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    कम हुई समय सीमा: वर्तमान में चालान का भुगतान करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता है। नए नियमों में इसे घटाकर 45 दिन कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि चालान गलत है, तो आपको इसी 45 दिन की अवधि में अपील भी करनी होगी।
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    लाइसेंस होगा रद्द: अगर किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच या उससे अधिक चालान लंबित हैं, तो संबंधित RTO अधिकारी उसके लाइसेंस को निलंबित या पूरी तरह से रद्द कर सकता है।
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    वाहन की बिक्री पर रोक: जब तक आप सभी लंबित चालानों का भुगतान नहीं कर देते, तब तक आप अपनी गाड़ी को बेच नहीं पाएंगे। परिवहन विभाग वाहन से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन-देन (ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप) पर रोक लगा देगा।
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    पुलिस करेगी वाहन जब्त: यदि कोई चालक 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है, तो पुलिस को उसके वाहन को जब्त करने का अधिकार होगा।
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    जिम्मेदार कौन? अब चालान सिर्फ वाहन मालिक के नाम पर नहीं कटेगा। यदि यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन के समय कोई और व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, तो चालान की जिम्मेदारी उसी ड्राइवर की होगी।
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आम जनता दे सकती है सुझाव
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केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावित नियमों पर आम नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। यदि आप इन नियमों के संबंध में कोई राय देना चाहते हैं, तो इसे सड़क परिवहन मंत्रालय, दिल्ली के अतिरिक्त सचिव को भेज सकते हैं या comments-morth@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।
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इन नए और सख्त नियमों का उद्देश्य सड़कों पर अनुशासन लाना और हादसों को कम करना है, ताकि सभी के लिए सफर सुरक्षित हो सके।
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