नई दिल्ली (New Delhi): अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) या किसी कानूनी विवाद को निपटाने के लिए नेशनल लोक अदालत का इंतजार कर रहे थे, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में आयोजित होने वाली आगामी लोक अदालत की तारीख में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि अब यह अदालत 13 दिसंबर 2025 को नहीं, बल्कि नए साल में आयोजित होगी।READ ALSO:-भक्तों के लिए खुशखबरी! अब 25 मिनट में दिल्ली से पहुंचेंगे 'मेहंदीपुर बालाजी', हेलीकॉप्टर सेवा शुरू; जानिये कितना है किराया
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DSLSA के अनुसार, अब दिल्ली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जनवरी 2026 (National Lok Adalat Date) को किया जाएगा। यह बदलाव वकीलों, पक्षकारों और अदालती कामकाज की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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क्यों बदली गई लोक अदालत की तारीख?

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तारीख बदलने के पीछे मुख्य कारण दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का शेड्यूल है। दरअसल, पहले यह लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (दिसंबर का दूसरा शनिवार) को प्रस्तावित थी। लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दिन को 'साधारण कामकाज वाला कोर्ट दिन' (Court-Sitting Day) घोषित कर दिया है।
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चूंकि लोक अदालत और रेगुलर कोर्ट का कामकाज एक ही दिन होना संभव नहीं था, इसलिए टकराव से बचने के लिए DSLSA ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया। अब यह आयोजन 10 जनवरी 2026 को होगा, जो कि जनवरी का दूसरा शनिवार है। इस बदलाव से पक्षकारों और एजेंसियों को अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए अब एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
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यहाँ लगेगी लोक अदालत: पूरी लिस्ट

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नई तारीख (10 जनवरी 2026) पर दिल्ली नेशनल लोक अदालत राजधानी के सभी प्रमुख कोर्ट परिसरों में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसमें शामिल हैं:
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    तिस हज़ारी कोर्ट (Tis Hazari)
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    कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma)
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    पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House)
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    रोहिणी कोर्ट (Rohini)
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    साकेत कोर्ट (Saket)
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    द्वारका कोर्ट (Dwarka)
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    राउस एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue)
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इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (DRTs), स्थायी लोक अदालतें और उपभोक्ता अदालतों (Consumer Courts) में भी मामलों की सुनवाई होगी।
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ट्रैफिक चालान और मुकदमों का निपटारा कैसे होगा?
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लोक अदालत में सबसे ज्यादा भीड़ ट्रैफिक चालान माफ कराने या कम कराने वालों की होती है। इसके अलावा यहाँ सिविल, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है।
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आवेदन कैसे करें?

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    पेंडिंग मामले: अगर आपका मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, तो आपको संबंधित कोर्ट में एक साधारण आवेदन देना होगा कि आप अपना केस 10 जनवरी की लोक अदालत में लगवाना चाहते हैं।
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    प्री-लिटिगेशन (Pre-litigation): अगर मामला अभी कोर्ट में नहीं गया है (जैसे बैंक लोन विवाद या बिजली बिल), तो आपको सीधे DSLSA के कार्यालय या संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा।
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टोकन बुकिंग और स्लॉट का रखें ध्यान

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लोक अदालत के दिन अफरा-तफरी से बचने के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था होती है।
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    ट्रैफिक चालान के लिए अक्सर ऑनलाइन टोकन जारी किए जाते हैं, जिसकी जानकारी लोक अदालत की तारीख से कुछ दिन पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या DSLSA की वेबसाइट पर दी जाती है।
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    अन्य मामलों के लिए आपको संबंधित कोर्ट के अहलमद या रीडर से संपर्क कर अपने केस की लिस्टिंग सुनिश्चित करनी होगी।
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वकीलों और जनता को मिली राहत

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तारीख आगे बढ़ने से वकीलों और वादकारियों ने राहत की सांस ली है। अब उनके पास समझौते के प्रस्ताव तैयार करने और जरूरी कागजात जुटाने के लिए पर्याप्त समय है। यह अदालत न केवल समय बचाती है, बल्कि इसमें हुए फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, जिससे कानूनी पचड़ों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
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दिल्ली नेशनल लोक अदालत की तारीख का 10 जनवरी 2026 तक बढ़ना एक सकारात्मक कदम है। इससे लोगों को तैयारी का बेहतर मौका मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक चालान या पुराना विवाद लंबित है, तो 10 जनवरी की तारीख नोट कर लें और समय रहते अपने वकील या कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क करें।
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दिल्ली में 13 दिसंबर 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत अब स्थगित कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के शेड्यूल के चलते अब यह अदालत 10 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। इस दिन दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में ट्रैफिक चालान, सिविल और कंज्यूमर मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोग अपने संबंधित कोर्ट में आवेदन देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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