लखनऊ (UP News): उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर उन्होंने समय रहते SIR फॉर्म नहीं भरा, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) से काट दिया जाएगा?READ ALSO:-'रामायण' ने बदल दी मेरी ज़िंदगी: चेन स्मोकर से तंबाकू मुक्त हुए BJP सांसद अरुण गोविल; जानिए क्या है 'तंबाकू मुक्त भारत' वाला बिल
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अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो राहत की सांस लीजिए। चुनाव आयोग (Election Commission) ने SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी है। पहले यह तारीख 4 दिसंबर थी। लेकिन अगर आप 11 तारीख तक भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने आपके लिए एक और 'सेफ्टी नेट' तैयार रखा है।
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11 दिसंबर तक बढ़ी डेडलाइन, क्यों है यह जरूरी?

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चुनाव आयोग ने BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) पर पड़ रहे काम के दबाव और त्योहारों को देखते हुए SIR अभियान की तारीखों में बदलाव किया है। अब आपके पास 11 दिसंबर तक का समय है। इस दौरान BLO आपके घर आकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरवाएंगे। यह प्रक्रिया इसलिए अहम है क्योंकि आयोग पुरानी मतदाता सूची को अपडेट कर रहा है ताकि फर्जी वोटर्स को हटाया जा सके और पात्र लोगों को जोड़ा जा सके।
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SIR फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? (Voter List SIR Form Process)

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लोगों को आशंका है कि SIR फॉर्म न भरने पर नाम सीधे काट दिया जाएगा। तकनीकी रूप से, यदि BLO आपके घर आए और सत्यापन नहीं हो पाया, तो ड्राफ्ट लिस्ट (Draft Voter List) में आपका नाम 'अनुपस्थित' या 'शिफ्टेड' की श्रेणी में जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए हट गया।
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अगर आप 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भर पाते, तो आपको 16 दिसंबर 2025 का इंतजार करना होगा। इस दिन चुनाव आयोग 'ड्राफ्ट वोटर लिस्ट' प्रकाशित करेगा।
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16 दिसंबर के बाद क्या करें? (Claim and Objection Period)

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यदि 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो पैनिक न करें। चुनाव आयोग ने आपको सुधर का मौका दिया है:
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    क्लेम और ऑब्जेक्शन (दावा-आपत्ति): आप 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा कर सकते हैं।
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    फॉर्म-6 भरें: अगर नाम कट गया है या नहीं जुड़ा है, तो आप 'फॉर्म-6' भरकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यह काम आप ऑनलाइन (Voters.eci.gov.in) या अपने क्षेत्र के BLO के पास जाकर ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
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    दस्तावेजों की जांच: आपके आवेदन के बाद वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (VRO) आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। अगर आप अपनी पात्रता (Eligibility) और निवास स्थान (Address Proof) के दस्तावेज सही देते हैं, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
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ये हैं नई महत्वपूर्ण तारीखें (New SIR Schedule)

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चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तारीखें इस प्रकार हैं:
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    SIR फॉर्म भरने/गणना की अंतिम तारीख: 11 दिसंबर 2025
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    ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 16 दिसंबर 2025
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    दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक
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    दावों का निस्तारण: 7 फरवरी 2026 तक
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    फाइनल वोटर लिस्ट (अंतिम प्रकाशन): 14 फरवरी 2026
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फाइनल लिस्ट में ऐसे शामिल होगा नाम

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याद रखें, 16 दिसंबर के बाद जब आप नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे, तो आपकी सुनवाई होगी। आपको यह साबित करना होगा कि आप उस पते पर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं। अगर आप सही पाए जाते हैं, तो 14 फरवरी 2026 को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा और आपको नया एपिक कार्ड (Voter ID Card) जारी किया जाएगा।
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संक्षेप में, Voter List SIR Form भरने की आखिरी तारीख अब 11 दिसंबर है। कोशिश करें कि इस तारीख तक अपना सत्यापन करवा लें। अगर चूक भी जाते हैं, तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच एक्टिव रहें और फॉर्म-6 भरकर अपना नाम लिस्ट में सुनिश्चित करें। लोकतंत्र में आपका वोट आपकी ताकत है, इसलिए अपना नाम सूची में जरूर चेक करें।
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चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) के लिए फॉर्म भरने की तारीख 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यदि कोई मतदाता इस तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाता है, तो वह 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद 15 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति (Claims & Objections) के जरिए अपना नाम जुड़वा सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी।
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