उत्तर प्रदेश (UP) में स्वच्छता और सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी नगर निगम ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। शहर की नई स्वच्छता नियमावली-2021 (Swachhata Niyamavali-2021) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस नियमावली के तहत, नगर निगम ने कुल 22 बिंदुओं पर जुर्माना (Fine) लगाने का प्रावधान किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर पालतू कुत्तों को गंदगी कराने तक के लिए भारी जुर्माना लगाया जाएगा।READ ALSO:-UP के 46.5 लाख गन्ना किसानों को CM योगी का 'बड़ा तोहफा', गन्ने का मूल्य ₹30 बढ़कर अगैती ₹400/क्विंटल, ₹3000 करोड़ का फायदा
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काशी की स्वच्छता को बनाए रखने की पहल

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) में स्वच्छता हमेशा एक प्राथमिकता रही है। इस नई नियमावली का उद्देश्य काशी को दुनिया के सबसे साफ और सुंदर शहरों में से एक बनाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक भी इस जिम्मेदारी को समझें।
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गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान

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नगर निगम द्वारा लागू की गई नई स्वच्छता नियमावली के तहत प्रमुख जुर्माने के प्रावधान इस प्रकार हैं:
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उल्लंघन का प्रकार
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जुर्माना (Fine)
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वाहन से चलते हुए कूड़ा फेंकना
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₹1,000
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सार्वजनिक स्थानो पर थूकना
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₹1,000
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पालतू डॉगी को सार्वजनिक स्थानों पर पॉटी कराना
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₹500
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खुले मैदान/उद्यान/खाली जमीन पर गंदगी फैलाना
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₹500
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नदियों, सीवर या जलमार्ग में पूजा सामग्री फेंकना
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₹750
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सड़क पर शौच या पेशाब करना
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₹250
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कूड़ा जलाना
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₹500
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    22 बिंदु: नगर निगम ने इस नियमावली में कुल 22 बिंदुओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
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    सख्ती: वाराणसी के नगर निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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जनभागीदारी की अपील

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नगर निगम के अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। स्वच्छता केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
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डॉगी पॉटी पर ध्यान

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वाराणसी में डॉगी को पॉटी कराने पर ₹500 के जुर्माने का प्रावधान पालतू पशु मालिकों को सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनाए रखने के लिए मजबूर करेगा। नदी में पूजा सामग्री फेंकने पर जुर्माना लगाने का फैसला गंगा और अन्य जलमार्गों की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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