मेरठ: उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने बकाया वसूली और बिजली चोरी (कटियाबाजी) पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी और अभूतपूर्व पहल की है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 'बिजली बिल राहत योजना' (Bijli Bill Rahat Yojana) लागू की जा रही है। यह स्कीम डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के साथ-साथ कटियाबाजों को भी बड़ी राहत देने वाली है, जिन्होंने कभी भी बिजली का बिल जमा नहीं किया है।READ ALSO:-'धाकड़ छोरा' की बढ़ी मुश्किलें! फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार की लोकेशन अमरोहा में ट्रेस्ड, पुलिस की दबिश; महिला वकील बोलीं- 'हो सकती है मेरी हत्या'
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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर पीयूष चोपड़ा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन लाखों उपभोक्ताओं को मुख्यधारा में लाना है जो लंबे समय से डिफॉल्टर हैं या बिजली चोरी कर रहे हैं।
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इन दो श्रेणियों के बकाएदारों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

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यह स्कीम मुख्य रूप से दो श्रेणियों के घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को लाभ देगी, जिनकी 100% ब्याज राशि माफ की जाएगी और मूलधन में भी पहली बार छूट दी गई है:
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    Never Paid (कभी भुगतान नहीं किया): ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का है और उन्होंने कभी भी बिल जमा नहीं किया है।
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  2. \r\n
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    Long Unpaid (लंबे समय से बकाया): ऐसे उपभोक्ता जिनका आखिरी बिल का भुगतान 31 मार्च 2025 तक है।
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  4. \r\n
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लाभार्थी उपभोक्ता: यह योजना केवल घरेलू विद्युत कनेक्शन (LMV-1) में 2 किलो वाट तक के उपभोक्ताओं और व्यावसायिक कनेक्शन (LMV-2) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है।
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चरण
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महीना
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मूलधन में छूट
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पहला
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दिसंबर
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25% छूट
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दूसरा
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जनवरी
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20% छूट
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तीसरा
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फरवरी
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15% छूट
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उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए ₹2,000 का पंजीकरण शुल्क देना होगा, जिसे बाद में उनके बिजली के बिल में से समायोजित (कम) कर दिया जाएगा। 
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कटियाबाजों और विवादित मामलों पर भी राहत

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इस बिजली बिल राहत योजना में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिन पर बिजली चोरी के मामले चल रहे हैं।
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    सीधी चोरी (कटियाबाज): जो उपभोक्ता सीधे तार डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं, उन्हें 'झट-पट संयोजन' के तहत नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने पर उन्हें नियमानुसार छूट दी जाएगी।
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    मीटर से छेड़छाड़: जो उपभोक्ता मीटर में छेड़छाड़ करके चोरी कर रहे हैं, उन्हें अपनी आईडी और कनेक्शन के अकाउंट की जानकारी देनी होगी। उन्हें भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
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    कोर्ट केस: न्यायालयों में चल रहे बिजली बिल विवादों और चोरी के मामलों का भी इस योजना के तहत निपटारा किया जाएगा।
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मेरठ जोन में 14 जिलों में ही 62,474 LMV-1 श्रेणी के 'Never Paid' उपभोक्ता और 2.25 लाख से अधिक 'Long Unpaid' उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। 
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डोर-टू-डोर जानकारी और किस्तों में भुगतान

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विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह सूचना हर उपभोक्ता तक पहुंचे। विद्युत विभाग की टीम डोर-टू-डोर जाकर उपभोक्ताओं को जानकारी दे रही है, और नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।
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बकाया बिल जमा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी केंद्रों और उपकेंद्रों के साथ-साथ अलग-अलग लोकेशन पर कैंप भी लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को किश्तों में बिल जमा करने का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
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यूपी में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक लागू की जा रही है। यह स्कीम 'Never Paid' और 'Long Unpaid' उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी और दिसंबर में बिल जमा करने पर मूलधन में 25% तक की छूट देगी। इसके अलावा, कटियाबाजों को भी नया कनेक्शन लेने पर छूट का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य सरकारी राजस्व को बढ़ाना और उपभोक्ताओं को मुख्यधारा में लाना है।
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