नई दिल्ली: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं के बीच SIR 2003 की पुरानी लिस्ट को लेकर संशय गहरा गया है। कई मतदाता इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका नाम इस पुरानी सूची में नहीं है। उन्हें आशंका है कि इस वजह से उनका नाम वर्तमान मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।READ ALSO:-यूपी रोडवेज के हजारों कंडक्टरों को बड़ी राहत: अब टिकट मशीन टूटने पर अपनी जेब से नहीं भरने होंगे पैसे, बस इस एक 'शर्त' का रखना होगा ध्यान
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हालांकि, चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम SIR 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो भी आप अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) सही तरीके से भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ें इसकी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।
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SIR 2003 का संशय और नाम कटने का डर

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मतदाताओं में भ्रम की मुख्य वजहें हैं: नाम 2003 की लिस्ट में न होना, पुरानी सूची के बाद पता बदलना, या फिर गलत/अधूरी जानकारी भरना। बीएलओ (Booth Level Officers) द्वारा वितरित किए जा रहे फॉर्म्स को भरते समय गलत जानकारी भरने या किसी कॉलम को अधूरा छोड़ने से ही नाम कटने का खतरा होता है।
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EC का आसान समाधान: फैमिली से लिंक करें

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चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के लिए एक सीधा समाधान सुझाया है जिनका नाम पुरानी सूची में नहीं है। मतदाता सूची में नाम जोड़ें इसके लिए आपको 'लिंकिंग' प्रक्रिया का पालन करना होगा:
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    किसे लिंक करें: SIR की सूची में यदि आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी किसी का भी नाम है, तो आप उनसे खुद को लिंक कर सकते हैं।
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    विवरण भरें: आपको फॉर्म के नीचे की बाईं कॉलम में उनका विवरण लिखना है। इसमें उनका वोटर कार्ड (EPIC) संख्या, आपके साथ उनका संबंध और सबसे ज़रूरी, उनका विधानसभा केंद्र का नंबर, मतदान केंद्र का पार्ट और सीरियल नंबर का अवश्य उल्लेख करें।
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    यह लिंकिंग यह सुनिश्चित करेगी कि आपका नाम परिवार के आधार पर मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए।
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विवाहित महिलाओं के लिए निर्देश

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विवाहित महिलाओं को फॉर्म भरने में यह कंफ्यूजन होता है कि वे शादी से पहले या शादी के बाद का विवरण भरें। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म उसी अनुसार भरा जाना चाहिए जैसा 2003 की सूची में नाम दर्ज है। यदि 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, तो अपने माता-पिता या दादा-दादी के विवरण से खुद को लिंक करें।
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Enumeration Form भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

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Enumeration Form के सभी कॉलम में सही जानकारी भरना जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
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    फोटो और पहचान: फॉर्म में अपनी नई तस्वीर लगानी है। स्पष्ट रूप से अपना नाम और जन्म तिथि लिखें। बीएलओ की जानकारी के अनुसार, आधार कार्ड में जो आपकी जन्म तिथि है, उसी को प्राथमिकता दें।
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    परिवार का विवरण: अपना मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम और उनका एपिक कार्ड नंबर, तथा पति या पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर अनिवार्य रूप से लिखें।
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    कॉलम भरना: फॉर्म के नीचे बने दो कॉलम में:
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      राइट कॉलम: यदि आपका नाम SIR 2003 की लिस्ट में है, तो अपना विधानसभा केंद्र विवरण और EPIC कार्ड नंबर लिखें।
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      लेफ्ट कॉलम: यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो ऊपर बताए गए अनुसार अपने माता-पिता/दादा-दादी के विवरण से लिंक करें। 
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यदि परिवार के किसी सदस्य का भी नाम नहीं है (अंतिम उपाय)

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ऐसी स्थिति, जब आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य (माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी) का नाम SIR 2003 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में है, तब भी आपको अपना Enumeration Form भरना और बीएलओ को जमा करना है।
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    सुनवाई: ऐसी स्थिति में जिला चुनाव कार्यालय की ओर से आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
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    दस्तावेज सत्यापन: सुनवाई के दौरान आपको चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों (जैसे पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, आदि) में से कोई एक ले जाना होगा। 
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    परिणाम: इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने के बाद आपका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कर लिया जाएगा। 
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मतदाता सूची पुनरीक्षण के इस दौर में मतदाता सूची में नाम जोड़ें इसकी प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की घबराहट से बचना चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से शामिल किया जाएगा। मतदाताओं को केवल अपने फॉर्म में सही और पूरी जानकारी भरने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
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