मेरठ (Meerut) शहर के लाखों भवन स्वामियों के लिए एक बेहद जरूरी और अलर्ट करने वाली खबर है। यदि आपने अभी तक अपने घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो अब आपके पास छूट के साथ इसे जमा करने का आखिरी मौका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 को समाप्त होने में अब मात्र 20 दिन शेष बचे हैं। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि तय सीमा के भीतर मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स (Meerut Nagar Nigam House Tax) जमा न करने वाले बकायेदारों पर एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।READ ALSO:-मेरठ की आन-बान-शान: 15 मार्च से सजेगा ऐतिहासिक नौचंदी मेला; 1 करोड़ के बजट से संवर रहा मैदान, पर झूलते बिजली के तार दे रहे बड़े हादसे को दावत!
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नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप पर वर्तमान में 10,000 रुपये का गृहकर बकाया है, तो नए वित्तीय वर्ष में 12 प्रतिशत ब्याज जुड़ने के बाद आपको 11,200 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसे में समय रहते टैक्स जमा कर आप न केवल इस भारी-भरकम ब्याज से बच सकते हैं, बल्कि निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।
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मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स: बकायेदारों की सूची और सीलिंग की तैयारी
\r\n\r\nमेरठ नगर निगम सीमा के अंतर्गत कुल 3.05 लाख आवासीय और व्यावसायिक भवन स्वामी पंजीकृत हैं। निगम के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक इनमें से केवल 1.69 लाख भवन स्वामियों ने ही अपना गृहकर जमा किया है। इसका सीधा अर्थ है कि शहर में अभी भी 1.36 लाख भवन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
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कर अनुभाग ने इन बकायेदारों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बड़े बकायेदारों की विशेष सूची तैयार की गई है, जिनमें आम नागरिकों के साथ-साथ सरकारी विभाग भी शामिल हैं:
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- \r\n 10 लाख रुपये से अधिक के बकायेदार: लगभग 300 भवन स्वामी।\r\n \r\n
- \r\n 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच: लगभग 400 बकायेदार।\r\n \r\n
- \r\n 1 लाख से 5 लाख रुपये के बीच: करीब 5,300 बकायेदार।\r\n \r\n
- \r\n सरकारी विभाग: 45 ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन पर नगर निगम का मोटा टैक्स बकाया है।\r\n \r\n
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इन सभी बड़े बकायेदारों को नगर निगम की ओर से अंतिम नोटिस (Final Notice) भेजा जा चुका है। सोमवार से नगर निगम की टीमें शहर के विभिन्न जोनों में सील लगाने और कुर्की की कठोर कार्रवाई शुरू करने जा रही हैं।
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वसूली का लक्ष्य और वर्तमान स्थिति
\r\n\r\nशहर के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय पर कर वसूली अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम ने 133 करोड़ रुपये वार्षिक गृहकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। मार्च महीने के 11 दिन बीत चुके हैं और अब तक 86 करोड़ रुपये का गृहकर ही जमा हो पाया है।
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लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी 47 करोड़ रुपये की वसूली शेष है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निगम ने शास्त्रीनगर, कंकरखेड़ा और मुख्यालय जोन की एक-एक विशेष टीम गठित कर दी है, जो दिन-रात वसूली अभियान में जुटेगी।
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समय पर टैक्स जमा करने के बड़े फायदे
\r\n\r\nयदि आप 31 मार्च 2026 से पहले अपना बकाया गृहकर जमा कर देते हैं, तो आपको कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होंगे:
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- \r\n ब्याज से मुक्ति: 1 अप्रैल से लगने वाले 12% के अतिरिक्त वित्तीय दंड से आपका बचाव होगा।\r\n \r\n
- \r\n छूट का लाभ: गृहकर की चालू डिमांड पर नियमानुसार 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी भवन स्वामियों को दिया जा रहा है, जिससे आपकी बड़ी आर्थिक बचत हो सकती है।\r\n \r\n
- \r\n संपत्ति के कार्यों में आसानी: गृहकर बकाया होने पर भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण (Property Transfer), नाम परिवर्तन (Mutation) या बैंक से लोन लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स क्लियर होने पर ये सभी काम बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाते हैं।\r\n \r\n
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बिल ज्यादा आने पर क्या करें? (How to File an Objection)
\r\n\r\nअक्सर भवन स्वामियों की शिकायत होती है कि उनका गृहकर बिल उनकी संपत्ति के क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा आ गया है। ऐसे मामलों के लिए कर अनुभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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यदि आपका गृहकर बिल ज्यादा है, तो बिना देरी किए नगर निगम में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले इन आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रक्रिया:
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- \r\n सबसे पहले अपने भवन का स्वमूल्यांकन (Self-Assessment) करते हुए स्वकर फार्म भरें।\r\n \r\n
- \r\n इस फॉर्म के साथ अपने मकान की रजिस्ट्री की एक कॉपी (Photocopy) नगर निगम के कर अनुभाग में जमा करें।\r\n \r\n
- \r\n आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर कर निरीक्षक (Tax Inspector) मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन (Verification) करेंगे।\r\n \r\n
- \r\n सत्यापन सही पाए जाने पर आपके गृहकर बिल को तुरंत संशोधित कर दिया जाएगा।\r\n \r\n
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दलालों और एजेंटों के झांसे में न आएं
\r\n\r\nटैक्स कम कराने के नाम पर शहर में कई एजेंट और दलाल सक्रिय हो जाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी भवन स्वामी इन एजेंटों के चक्कर में न पड़े।
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आज के डिजिटल युग में, नगर निगम ने प्रत्येक भवन स्वामी के गृहकर का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। शासन और निगम के पोर्टल पर प्रत्येक भवन, दुकान और प्रतिष्ठान की स्पष्ट फोटो, जीपीएस लोकेशन, बढ़ा हुआ निर्माण और कारपेट एरिया का एक-एक रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए, यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपसे टैक्स कम कराने का दावा करता है, तो वह पूरी तरह से फर्जी है। किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए सीधे नगर निगम कार्यालय जाकर नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं।
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अधिकारियों की सख्त चेतावनी
\r\n\r\nमेरठ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (Chief Tax Assessment Officer), एसके गौतम ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है, "शास्त्रीनगर, कंकरखेड़ा और मुख्यालय जोन के लिए विशेष टीमें बना दी गई हैं। सोमवार से बकाया गृहकर वसूली के लिए बकायेदारों के खिलाफ सील लगाने की कठोर कार्रवाई शुरू होगी। हमारी सभी भवन स्वामियों से अपील है कि वे तय अवधि में अपना गृहकर जमा करके नए वित्तीय वर्ष में लगने वाले 12% ब्याज और कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाई से बचें।"
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सार-संक्षेप (Summary): वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब मात्र 20 दिन शेष हैं, ऐसे में मेरठ के भवन स्वामियों के लिए अपना बकाया मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने का यह अंतिम और सुनहरा अवसर है। 31 मार्च तक टैक्स न चुकाने वाले 1.36 लाख से अधिक डिफाल्टरों पर 1 अप्रैल से 12% ब्याज लगाया जाएगा और सोमवार से सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल के चक्कर में न आएं, आपत्तियों का स्वमूल्यांकन द्वारा निस्तारण कराएं और शहर के विकास में भागीदार बनें। समय पर भुगतान कर आप छूट का लाभ उठाकर भारी आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।
Sabse pehle comment karne wale banein.