नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, CAQM ने अब यह सुनिश्चित किया है कि प्रदूषण को 'खतरनाक' स्तर पर पहुंचने से पहले ही नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकें।READ ALSO:-उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पर बड़ा फैसला: NCR क्षेत्र के नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर बैन, कई जिलों में चरणबद्ध योजना
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नए सिस्टम के मुताबिक, पहले GRAP स्टेज-4 (जब AQI 450 से ऊपर जाता था) में लगने वाले कड़े नियम अब GRAP स्टेज-3 (जब AQI 401–450 हो) में ही लागू कर दिए जाएंगे। GRAP 4 के नियम स्टेज 3 में लागू करने का मुख्य मकसद यही है कि प्रतिबंधों को और जल्दी लागू किया जा सके।
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GRAP 4 के कौन से नियम अब स्टेज 3 में हैं?
\r\n\r\nGRAP स्टेज 3, जो 11 नवंबर से लागू है, में अब उन प्रतिबंधों को भी शामिल कर लिया गया है जो पहले 'सीवियर प्लस' (Stage 4) की श्रेणी के लिए आरक्षित थे। इनमें मुख्य रूप से कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति से जुड़े नियम शामिल हैं:
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| \r\n प्रतिबंध का क्षेत्र \r\n | \r\n \r\n पुराने नियम (GRAP Stage 4) \r\n | \r\n \r\n नए नियम (GRAP Stage 3 में लागू) \r\n | \r\n
| \r\n प्राइवेट/नगर निगम ऑफिस \r\n | \r\n \r\n 50% स्टाफ के साथ काम करने और बाकी को WFH की अनुमति। \r\n | \r\n \r\n NCR राज्य सरकारें/GNCTD इस पर फैसला करेंगी कि पब्लिक, म्युनिसिपल और प्राइवेट ऑफिस 50% स्टाफ के साथ काम करें और बाकी घर से काम करें। \r\n | \r\n
| \r\n केंद्र सरकार के ऑफिस \r\n | \r\n \r\n कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति। \r\n | \r\n \r\n केंद्र सरकार अपने ऑफिस में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त देने पर उचित फैसला ले सकती है। \r\n | \r\n
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इन कदमों का उद्देश्य सड़कों पर भीड़ को कम करना है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण नियंत्रित हो सके। यह एक सक्रिय कदम है ताकि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर न पहुंचे।
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अन्य GRAP स्टेज में भी बदलाव
\r\n\r\nCAQM ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे GRAP शेड्यूल को संशोधित किया है, जिससे प्रतिबंधों को निचले स्तर के AQI पर भी लागू किया जा सके:
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- \r\n स्टेज 3 के उपाय अब स्टेज 2 में: GRAP स्टेज 3 (AQI 401–450) के तहत आने वाले कुछ उपाय अब स्टेज 2 (AQI 301–400) में लागू होंगे। इनमें दिल्ली और NCR के जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर) में सार्वजनिक और नगर निगम के दफ्तरों के समय में फेरबदल (Staggered Timings) करने का निर्णय शामिल है।\r\n \r\n
- \r\n स्टेज 2 के उपाय अब स्टेज 1 में: GRAP स्टेज 2 के कई उपाय अब स्टेज 1 (AQI 201–300) में लागू किए जाएंगे। इनमें निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना (ताकि डीजी सेट का इस्तेमाल कम हो) और यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए चौराहों पर कर्मियों की तैनाती करना शामिल है। (Internal link to related article on GRAP Stage 3 Restrictions)\r\n \r\n
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और CAQM का रुख
\r\n\r\nCAQM ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने CAQM से कहा था कि वह स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा करके हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए प्रोएक्टिव (Proactive) कदम उठाए।
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इस नए सिस्टम को लागू करने का मकसद प्रदूषण को 'गंभीर' श्रेणी में जाने से पहले ही नियंत्रण में लाना है। चूंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 'बहुत खराब' कैटेगरी (301-400) में बना हुआ है, इसलिए GRAP 4 के नियम स्टेज 3 में लागू करने का निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है।
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CAQM ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर GRAP नियमों में बदलाव करते हुए अब स्टेज 4 के कड़े उपायों को स्टेज 3 में लागू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि अब प्रदूषण के 'बहुत खराब' से 'गंभीर' होने पर ही सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए WFH (वर्क फ्रॉम होम) का विकल्प शुरू करने पर विचार किया जाएगा, जिससे सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम हो सके।
Sabse pehle comment karne wale banein.