दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए सरकार अब 'एक्शन मोड' में आ गई है। अगर आप सोच रहे थे कि हवा थोड़ी साफ होने या ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां हटने के बाद नियमों में ढील मिल जाएगी, तो आप गलतफहमी में हैं। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती अब और बढ़ाई जाएगी।READ ALSO:-मेरठ: 'मिस्ड कॉल' वाली माशूका और मौत का मकान! 7 दिन के 'प्यार' के बाद व्यापारी को मिली खौफनाक सजा
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मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी में 'PUC नहीं तो तेल नहीं' (No PUC, No Fuel) का नियम बदस्तूर जारी रहेगा। यानी, अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) एक्सपायर हो चुका है, तो आपको पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।
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ग्रैप-4 हटे या रहे, सख्ती रहेगी बरकरार

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों की जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय केवल ग्रैप के चरणों तक सीमित नहीं हैं।
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    स्थायी सख्ती: मंत्री ने कहा, "दिल्ली में ग्रैप-4 (GRAP-4) हटने के बाद भी एंटी-पलूशन उपाय जारी रखे जाएंगे। हमने फैसला किया है कि वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही उन्हें फ्यूल दिया जाएगा।"
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    पेट्रोल पंपों को निर्देश: सरकार ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे फ्यूल नोजल उठाने से पहले वाहन चालक का PUC सर्टिफिकेट जरूर चेक करें।
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फर्जीवाड़ा करने वाले 12 सेंटर्स सस्पेंड

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सरकार की नजर सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि उन केंद्रों पर भी है जो प्रदूषण जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।
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    खराब उपकरण: जांच में पाया गया कि कई PUC प्रमाण पत्र केंद्र सही ढंग से संचालित नहीं हो रहे थे।
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    कार्रवाई: करीब 12 केंद्रों में प्रदूषण जांचने वाले उपकरण खराब पाए गए। इन सभी 12 केंद्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकार का संदेश साफ है—सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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क्यों जरूरी है यह फैसला?

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दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। कई पुरानी और अनफिट गाड़ियां बिना वैलिड पीयूसी के सड़कों पर दौड़ रही हैं। 'PUC नहीं तो तेल नहीं' नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही गाड़ियां सड़क पर चलें जो प्रदूषण मानकों को पूरा करती हों।
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वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

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अगर आप दिल्ली-एनसीआर में गाड़ी चलाते हैं, तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आज ही ये काम करें:
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    PUC डेट चेक करें: अपनी गाड़ी के दस्तावेजों या mParivahan ऐप पर चेक करें कि आपका PUC वैलिड है या नहीं।
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    रिन्यू कराएं: अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो तुरंत किसी अधिकृत केंद्र से इसे रिन्यू कराएं।
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    हार्ड कॉपी साथ रखें: पेट्रोल पंप पर विवाद से बचने के लिए सर्टिफिकेट की कॉपी या डिजिटल प्रूफ तैयार रखें।
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याद रखें, बिना PUC गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपये तक के चालान का भी प्रावधान है। अब पेट्रोल न मिलने की सख्ती दोहरी मार साबित हो सकती है।
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