बिजनौर (9 सितंबर)। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों की पेंशन संबंधी लंबित समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए मुरादाबाद मंडल स्तर पर बड़ी पहल की जा रही है। गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को अपरान्ह 12:30 बजे आयुक्त सभागार कक्ष, मुरादाबाद में माननीय आयुक्त की अध्यक्षता में 79वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।
\r\n\r\nवरिष्ठ कोषाधिकारी बिजनौर ने जनसाधारण और समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित करते हुए इस पेंशन अदालत का पूरा विवरण और प्रक्रिया जारी की है।
\r\n\r\nएक नज़र में कार्यक्रम का विवरण
\r\n\r\n| \r\n मुख्य बिंदु \r\n | \r\n \r\n विवरण \r\n | \r\n
|---|---|
| \r\n कार्यक्रम \r\n | \r\n \r\n 79वीं पेंशन अदालत \r\n | \r\n
| \r\n दिनांक एवं समय \r\n | \r\n \r\n 10 सितंबर 2026, दोपहर 12:30 बजे से \r\n | \r\n
| \r\n स्थान \r\n | \r\n \r\n आयुक्त सभागार कक्ष, मुरादाबाद \r\n | \r\n
| \r\n अध्यक्षता \r\n | \r\n \r\n माननीय मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल \r\n | \r\n
| \r\n लक्ष्य \r\n | \r\n \r\n पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण व बीमा भुगतान में विलंब का निस्तारण \r\n | \r\n
किन-किन समस्याओं का होगा समाधान?
\r\n\r\nपेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों में हो रही देरी को खत्म करना है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों की सुनवाई की जाएगी:
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- \r\n मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन: पेंशन स्वीकृति या भुगतान में हो रहा कोई भी विलंब।\r\n \r\n
- \r\n ग्रेच्युटी (उपादान) भुगतान: सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी राशि के अटके होने संबंधी मामले।\r\n \r\n
- \r\n राशिकरण (Commutation): पेंशन राशिकरण के भुगतान से जुड़े विवाद या देरी।\r\n \r\n
- \r\n बीमा व अन्य देयक: समूह बीमा (GIS) तथा अन्य प्रकार के बकायों का समय से भुगतान न होना।\r\n \r\n
\r\n\r\nआवेदन एवं वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
\r\n\r\nवरिष्ठ कोषाधिकारी बिजनौर ने पेंशनरों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
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- \r\n आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: पेंशनर अपने संबंधित जनपद (जैसे बिजनौर या मुरादाबाद मंडल के अन्य जिले) के कोषागार (Treasury) से निर्धारित प्रारूप प्राप्त करें।\r\n \r\n
- \r\n फॉर्म पूर्ण करें: आवेदन पत्र में अपनी सेवानिवृत्ति, विभाग, बकाये का विवरण और समस्या का स्पष्ट उल्लेख करें।\r\n \r\n
- \r\n यहाँ जमा करें: पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को अपने जनपद कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद में जमा कराएं।\r\n \r\n
- \r\n प्रतिलिपि (Copy) अनिवार्य: वाद प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक पेंशनर के लिए अनिवार्य है कि वे अपने वाद की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय तथा विभागाध्यक्ष को भी अवश्य उपलब्ध करा दें, ताकि संबंधित विभाग समय से आख्या प्रस्तुत कर सके।\r\n \r\n
\r\nमहत्वपूर्ण सूचना: जिन पेंशनरों ने पूर्व में ही आयोजित पेंशन अदालतों में अपना वाद दर्ज करा रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पूर्व में दर्ज वाद पत्रों पर अलग से प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।\r\n
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